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पीटीआइ के 297 कर्मचारियों की बरखास्‍तगी पर हाइकोर्ट की रोक

दिल्‍ली: उच्‍च न्‍यायालय ने प्रेस ट्रस्‍ट ऑफ इंडिया के 297 कर्मचारियों के निष्‍कासन को चुनौती देने वाली फेडरेशन ऑफ पीटीआइ एम्‍पलॉईज़ यूनियन की एक याचिका पर संज्ञान लिया है और निष्‍कासनों पर रोक लगा दी है। यूनियन द्वारा दायर रिट याचिका पर जस्टिस सी हरिशंकर ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में सीधे-सीधे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के उल्‍लंघन का मुकदमा बनता है।

अदालत का कहना था निकाले गए कर्मचारियों के पक्ष में यह मामला जाता है। कोर्ट मानती है कि यदि इनके निष्‍कासन पर रोक नहीं लगायी गई तो इन कर्मचारियो को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी।

अदालत ने 29 दिसंबर 2018 को पीटीआइ द्वारा जारी एक नोटिस और 297 कर्मचारियों को निजी रूप से भेजे गए नोटिसों पर रिट याचिका का निपटारा होने तक रोक लगा दी है।

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