हरियाणा और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के साथ साथ अब असम में भी 300 से कम मज़दूर संख्या वाली कंपनियों में उद्योगपति को छंटनी की पूरी आज़ादी मिल गई है।
इससे संबंधित औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने श्रम क़ानूनों में सुधार के नाम पर नए नियम पास किए। और पास होते ही लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने इसे अपने यहां फुर्ती से लागू किया।
इनमें हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारें सबसे आगे रहीं।
नए कानून के के तहत 300 मज़दूरों की संख्या वाले कंपनी मालिकों को छंटनी या तालाबंदी के लिए सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी।